आगामी 01 जनवरी 2021 से गुड्स सर्विस टैक्स ( GST ) के बदलाव के सम्बंध में gst अधिवक्ता संजय गोयल ,सकती द्वारा व्यपारियो के हित में अहम जानकारियां साझा की ,प्रस्तुत है उनसे भेंटवार्ता के अहम अंश

*GST HINDI UPDATE ON QRMP SCHEME EFFECTIVE FROM 01.01.2021- संजय गोयल ,अधिवक्ता GST

(अशोक कुमार अग्रवाल )

सकती 14 दिसम्बर 2020 जिला – जांजगीर चाम्पा (छ्त्तीसगढ़ )
हाल ही में, सरकार ने 01.01.2021 से लागू हो रहे त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान (QRMP-Quarterly Return and Monthly Payment) योजना के संबंध में कई अधिसूचनाएँ और स्पष्टीकरण जारी किए हैं, यह योजना उन करदाताओं के लिए है जिनका पिछ्ले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ से कम का Turnover है एवम यह हमारे आज की चर्चा का विषय है। इस QRMP योजना के अनुसार, जिन करदाताओं का कुल कारोबार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये तक है, वे करों के मासिक भुगतान के साथ त्रैमासिक जीएसटीआर -3 बी दाखिल कर सकते है। सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के साथ इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस बारे में सकती के gst अधिवक्ता संजय गोयल ,बुधवारी बाजार ,सकती द्वारा इस update में विस्तृत चर्चा की गई हैं। श्री गोयल के अनुसार

  1. Scheme की Eligibility और Basic Structure – Taxpayers को इस Scheme का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता है: –

a. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल Turnover 5 करोड़ रु से अधिक नहीं होना चाहिये । अगर Current F.Y. में किसी भी Quarter के दौरान कुल Turnover 5 करोड़ रुपये से अधिक है तो Registered व्यक्ति अगली Quarter से योजना के लिए Eligible नहीं होगा ।

b. कुल Turnover को प्रत्येक GSTIN के रूप में जाँचना होगा और यह संभव है कि कुछ विशिष्ट व्यक्ति QRMP लाभ के लिए चुनते हैं, जबकि अन्य पुरानी व्यवस्था के तहत काम करना जारी रखते हैं। कुल Turnover “PAN” के आधार पर नहीं माना जाता है ।

c. Registered Person को इस योजना का लाभ लेने के लिये अपने पुराने Returns को नयी Scheme से जुडने से पहले फ़ाइल करना होगा ।

d. इस Scheme का लाभ उठाने की सुविधा पूरे वर्ष उपलब्ध होगी, लेकिन एक बार Scheme से जुड़ जाने पर यह Option पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा जब तक कुल Turnover 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो जाता ।

e. Taxpayers को इस Scheme में जाने के लिए पिछेली Quarter के दूसरे महीने की पहली तारीख से इस Quarter के पहले महीने अंतिम तारीख तक इस Scheme को चुन सकते है। उदाहरण के लिए- यदि जुलाई से सितंबर के लिए QRMP का लाभ उठाया जाना है, तो Taxpayer 1 मई से 31 जुलाई के दौरान विकल्प का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा, जून के महीने के रिटर्न को इस scheme को चुनने से पहले फ़ाइल करना होगा।

f. जिन Taxpayers का सालाना Turnover पिछले वर्ष 1.5 करोड़ से कम है तथा उन्होने GSTR-1 को Quarterly फ़ाइल करते है, वे करदाता अपने आप नयी Scheme में जुड़ जाएंगे। इसी तरह जिन करदाताओं का कारोबार पिछले वर्ष 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है, वे करदाता भी इस नई scheme में चले जाएंगे, भले भी उन्होने Monthly GSTR-1 के विकल्प को चुन रखा हो, हालांकि Taxpayer 5 दिसम्बर से 31 जनवरी तक इस Scheme से बाहर आने का विकल्प भी चुन सकते है।

g. Scheme से बाहर होने की सुविधा Last Quarter के दूसरे महीने के पहले दिन से इस Quarter के पहले महीने के अंतिम दिन तक उपलब्ध होगी।

  1. Recipient को इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता: – QRMP Scheme से जुडने वाले Taxpayer को Quarter के पहले 2 माह के लिए GSTR-1 के अतिरिक्त Invoice Furnishing Facility -IFF की भी सुविधा होगा जिससे Recipient को Quarter समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना Input Tax Credit को प्राप्त कर सकेगा । Invoice को upload करने की सुविधा अगले माह के 1 दिन से 13वें दिन होगी परंतु प्रत्येक माह का कारोबार 50 लाख से कम होना चाहिए अन्यथा Taxpayer, Invoice Furnishing Facility -IFF की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकता एवं Recipient GSTR-1 के द्वारा ही Input Tax Credit को प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है जो Invoice, Invoice Furnishing Facility -IFF से अपलोड होंगे उनको GSTR-1 में अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी।
  2. GST का Monthly Payment : – इस scheme का लाभ लेने वाले Taxpayer को Quarter के पहले 2 माह का GST का भुगतान अगले महीने की 20 तारीख तक FORM GST PMT-06 के द्वारा करना होगा । पेमेंट करने के लिए चालान बनाते समय “Monthly payment for quarterly taxpayer” का विकल्प को चुनना होगा। पहले 2 माह का GST का पेमेंट करने के लिए Taxpayer निम्नलिखित में 2 विकल्प में से एक को चुन सकते है-
    Gst अधिवक्ता संजय गोयल के अनुसार
    a. निश्चित राशि विकल्प (Fixed sum method): – इस विकल्प के तहत जो Taxpayer, Quarterly Returns फ़ाइल करते है, उनको पिछले Quarter के 35% Liability का Payment करना होगा तथा जो Taxpayers, Monthly Returns फ़ाइल करते है, वे पिछले महीने की Liability के बराबर Payment करना होगा । इसको निम्न उदाहरण से समझ सके है-

RETURN फ़ाइल करने का प्रकार GST का प्रकार GST का नकद भुगतान QRMP Scheme में नकद में भुगतान
Quarterly IGST 100 10035%=35 Quarterly CGST 200 20035%=70
Quarterly SGST 200 200*35%=70
Monthly IGST 100 100
Monthly CGST 50 50
Monthly SGST 50 50

श्री गोयल ने आगे विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर GST Portal पर Electronic Cash Ledger या Electronic Credit Ledger में पहले से ही पर्याप्त बैलेंस होने पर QRMP के तहत GST का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है । GST की राशि केवल Electronic Cash या Credit Ledger में रखी जानी है और Quarterly Return दाखिल करते समय ऑफसेट की जानी है । जमा किए गए कर की राशि को Deposit के रूप में माना जाता है जिसे संबंधित Quarterly के लिए Return दाखिल करने तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, किसी भी अतिरिक्त Payment की गई राशि को Taxpayer द्वारा बाद में Refund या किसी दूसरे उपयोग के लिए किया जा सकता है।

b. स्व-मूल्यांकन विकल्प: – Taxpayer, QRMP योजना के तहत Quarter के पहले और दूसरे महीने के दौरान की गई Actual Supply के अनुसार GST का Payment भी कर सकता है।
श्री संजय गोयल gst अधिवक्ता ने आगे बताया कि

  1. निश्चित राशि विकल्प के तहत ब्याज देयता ( Interest liability under fixed sum method) :- निश्चित विकल्प विधि के तहत GST का भुगतान करने वाला Registered Person ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि वास्तविक कर देय जमा की गई राशि का 35% से अधिक है, बशर्ते कि उक्त Quarter के लिए रिटर्न देय तिथि से दाखिल किया गया हो । यदि देय तिथि के बाद Quarter के लिए रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो नियत तारीख से भुगतान करने की तारीख तक Short GST Payment पर ब्याज देय होगा।
  2. स्व मूल्यांकन विधि के तहत ब्याज देयता ( Interest liability under self assessment method) : – यदि इस विकल्प के तहत अगर देरी से रिटर्न फ़ाइल किया जाता है तो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान के अनुसार ब्याज राशि देय होगी जो Quarter के पहले दो महीने के लिए नियत तारीख से भुगतान करने की तारीख तक Short GST Payment पर होगा ।

श्री गोयल के अनुसार इन दोनों ही विकल्पों में एक बात यह है की यदि Quarterly GSTR-3B अगर तय समय में फ़ाइल कर दिया जाता है तो Interest की Liability नहीं आएगी, भले ही उपरोक्त दोनों विकल्पों में Monthly GST का Payment पिछले quarter के 35% या पिछले Month के बराबर नहीं जमा कराया हो।
इससे Taxpayers को monthly GST payment करने की अनिवार्यता नहीं है अगर वे अपने Quarterly Returns समय पर फ़ाइल करते है।
इसलिए Government को Monthly GST का Payment करने की व्यवस्था को हटा देना चाहिए जिससे Taxpayers यह स्कीम समझने में आसानी हो तथा GST कानून की पालना हो सके।

This is solely for educational purpose.

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