शादी का झांसा देकर नाबालिक छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी को 20 वर्ष की कैद एफटीसी कोर्ट का फैसला
(अशोक कुमार अग्रवाल )
बिलासपुर 09 मार्च 2021 अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी विवेक कुमार तिवारी के न्यायालय द्वारा पारित आदेश में शादी का झांसा देकर 9 वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष की कैद व 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही देने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
कोनी थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय 9 की छात्रा 19 फरवरी 2019 को घर से गायब हो गई। परिवार वालो ने उसके गायब होने की सूचना कोनी पुलिस को दी। दो दिन बाद परिवार वालो को पता चला कि जिस दिन से उनकी पुत्री गायब हुई थी। उसी दिन से सेंदरी निवासी दुर्गेश प्रजापति भी गांव से गायब था। इस आधार पर परिवार वालो ने संदेही के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया। पुलिस को आरोपी के मोपका बाईपास में होने की सूचना मिली। सूचना पर दबिश देकर अपह्रत नाबालिग को उसके चंगुल से मुक्त कराया गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के उपरांत आरोपी को धारा 363, 366, 376 एवं पाक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में चालान पेश किया। मामला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष एफटीसी विवेक कुमार तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 363 व 366 में 5-5 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 4 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।