दुर्घटना में घायल युवक का पैर काटना पड़ा, बीमा कंपनी को 30 लाख 58 हजार रुपये क्षतिपूर्ती राशि देने का आदेश
(अशोक कुमार अग्रवाल )
बिलासपुर 09मार्च 2021 अष्टम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने ट्रेलर की ठोकर से घायल युवक के 100 प्रतिशत विकलांग होने पर बीमा कंपनी को 30 लाख 58 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है।
विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के
पाली निवासी कुशल पट्टा मिस्त्री दुर्गेश पटेल 28 नवंबर 2018 की शाम अपने मित्र के साथ मोटरसाइकिल से पाली से छिंदपारा जा रहा था। पाली मेनरोड में ट्रेलर क्रमांक सीजी 10 ए के 9027 का चालक लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ठोकर मार दिया। दुर्घटना में दुर्गेश पटेल के हाथ, पैर सहित अन्य अंगों में गंभीर चोट आई। गंभीर रूप से घायल दुर्गेश पटेल को उपचार हेतु बिलासपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में बयां पैर जांघ के पास से काटना पड़ा। दुर्घटना में 100 प्रतिशत विकलांग होने पर उसने अधिवक्ता नीलकंठ भोई के माध्यम से दुर्घटना दावा आवेदन प्रस्तुत किया। अष्टम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने आवेदक के 100 प्रतिशत विकलांग व उसके कार्य करने में असमर्थ होने पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी को 30 लाख 58 हजार 758 रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है।