धरना,रैली, जुलूस, होली मिलन,मेला, सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित,सभी पर्यटन स्थलों पर प्रवेश वर्जित,

( जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर यशवंत कुमार )

धरना,रैली, जुलूस, होली मिलन,मेला, सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित,सभी पर्यटन स्थलों पर प्रवेश वर्जित,

कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

(अशोक कुमार अग्रवाल )

जांजगीर-चांपा 25 मार्च 2021
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिले में सभा, जुलूस,होली मिलन, सार्वजनिक कार्यक्रम, खेल,मेला, धार्मिक, सांस्कृतिक समारोह के आयोजन को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और फिजिकल डिस्टैंस का पालन अनिवार्य होगा।
भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार कोरोना वायरस नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों पर समय- समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप अधिरोपित प्रतिबंधों व शर्ताे का कड़ाई से पालन कराना एवं युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक मानते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से निम्नलिखित आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार-

होली मिलन या किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यंत नहीं होगी।
होलिका दहन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे।
जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।
सर्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। इससे इंकार करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

विवाह, दशगात्र,आदि कार्यक्रमों के लिए अनुमति जरूरी-

जारी आदेश के अनुसार
विवाह, अंत्येष्टी, दशगात्र अथवा इससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनने और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अथवा संबंधित अनुभागीय दंडाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा।
समस्त प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस तथा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर प्रतिबंधित रहेंगे।
दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशः 2 एवं 4 व्यक्तियों की बैठने की अनुमति होगी।
डीजे, नगाड़ा तथा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।
अन्य राज्यों से हवाई जहाज, रेल या सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारंटीन पर रहना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल एवं माॅल्स में आने जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी एवं कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा।
किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ स्वाद या गंध का महसूस नहीं होना, उल्टी, दस्त, शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केंद्र में कोरोना जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पाजीटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति मिलने की शर्त का कड़ई से पालन करना होगा।
यदि किसी क्षेत्र में कोविड 19 पाजीटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा तथा क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों में 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।
कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल तथा भौतिक परीक्षण संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारियों को सहयोग नही करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इन्कार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है और इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 270 सह पठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट -1897, एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 के अधीन दंड का भागी होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

होली पर्व पर शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए थाना क्षेत्रवार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त,जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Thu Mar 25 , 2021
होली पर्व पर शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए थाना क्षेत्रवार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त,जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने जारी किया आदेश (अशोक कुमार अग्रवाल ) जांजगीर-चांपा 25 मार्च 2021 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री यशवंत कुमार ने होली पर्व के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु 28 […]

You May Like

Breaking News

पेजा की छत्तीसगढ़ इकाई का विस्तार
रायपुर 14 मार्च 2024 प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश मखीजा की अनुशंसा पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी छत्तीसगढ़ एवं ओड़ीसा श्री अशोक कुमार अग्रवाल ने पेजा की छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार करते हुए श्री मोहन मित्तल ,भूपदेवपुर जिला-रायगढ़ को बिलासपुर संभाग का अध्यक्ष मनोनीत किया है ।
इसी प्रकार श्री आदर्श अग्रवाल ,भाटापारा को जिलाध्यक्ष बलौदा बाजार -भाटापारा जिले की कमान सौंपी गई है ।
श्री अनमोल अग्रवाल गौरेला -पेंड्रारोड को गौरेला -पेंड्रा -मरवाही जिले का जिलाध्यक्ष के अलावा श्रीमती रूपा क़ुरै को रायपुर ग्रामीण जिले का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है ।
श्री अग्रवाल एवं श्री मखीजा ने सभी मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन का विस्तार करने का आग्रह किया है ।

pay4d

jangkrik4d

slot303

slot demo