मुम्बई हाई कोर्ट ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाये गए भृस्टाचार के आरोपो की जांच के लिए सीबीआई को दिए आदेश
(अशोक कुमार अग्रवाल )
मुम्बई (हाईटेक न्यूज ) 05अप्रैल 2021 मुम्बई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह के आरोपों के बाद अब एक बार फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबत बढ़ती दिख रही है. डॉ.जयश्री पाटिल की याचिका पर बॉम्बे HC ने CBI को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा है.
याचिकाकर्ता डॉ.जयश्री पाटिल की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा गया था कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए. मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, क्योंकि अनिल देशमुख गृहमंत्री हैं इसलिए पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी. ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई निदेशक को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश जारी किए हैं.
परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाए आरोप
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने दावा किया है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को 100 करोड़ रुपये का टारगेट दिया था. परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 100 करोड़ रुपये टारगेट को पूरा करने के लिए मुंबई के बार, पब और रेस्टोरेंट से वसूली करने को कहा गया था. चिट्ठी के मुताबिक, इस टारगेट पर सचिन वाझे ने कहा था कि वो 40 करोड़ रुपये तो पूरा कर सकते हैं लेकिन 100 करोड़ बहुत ज्यादा है. परमबीर सिंह ने दावा किया कि 100 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को दूसरे तरीके इजाद करने के लिए कहा था.