किराना सामान विक्रय की अनुमति स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से, प्रातः 05ः00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक का समय निर्धारित,

किराना सामान विक्रय की अनुमति स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से, प्रातः 05ः00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक का समय निर्धारित,

कोरोना से सुरक्षा संबंधी प्रोटोकाल का पालन करना होगा

(अशोक कुमार अग्रवाल )

जांजगीर-चाम्पा(हाईटेक न्यूज ) 23 अप्रेल, 2021 जिला दण्डाधिकारी श्री यशवंत कुमार द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 28 अप्रेल की रात्रि- 12ः00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए स्ट्रीट वेंडर अर्थात् ठेले पर घूम-घूमकर डोर-टू-डोर कॉलोनियों, गली-मोहल्ले में चावल, गेहूं, आटा, नमक, खाद्य तेल आदि जैसे बुनियादी किराना सामान विक्रय की अनुमति प्रातः 05ः00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक प्रदान की गई है। होम डिलीवरी के माध्यम से घरेलू आवश्यकता वस्तुओं की आपूर्ति किये जाने के निर्देश के परिपालन में निम्नानुसार आदेश/निर्देश जारी किया गया है-
होम डिलीवरी के माध्यम से प्रातः 05ः00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक कर सकेंगे। इसके लिये दुकानदार ऑनलाईन आई-फोन, व्हाट्सअप एवं अन्य एप्प के माध्यम से ही आर्डर स्वीकार करेंगे।
किराना दुकान संचालक सामान की आपूर्ति केवल होम डिलीवरी के माध्यम से करेंगे। किन्तु दुकानों को खोल कर दुकान से सीधे नागरिकों को किराना सामान विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी। दुकान खोल कर सीधे ग्राहकों को सामान विकय करते पाये जाने पर एवं किसी दुकान में होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा।
होम डिलीवरी के लिए डिलीवरी ब्वाय, पैदल, ठेला या छोटे वाहनों (सायकल, बाईक, पिक-अप या ट्राली) का प्रयोग कर सकते है।
वाहनों के माध्यम से किराना सामानों की आपूर्ति करने पर वाहन में “किराना सामान परिवहन वाहन“ का बैनर या बड़ा स्टिकर लगाना होगा।
किराना दुकान संचालक दुकान क्षेत्र पर ही होम डिलीवरी कर सकेंगे। अनावश्यक अन्य क्षेत्रों में आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत मास्क, सेनेटाईजर आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
होम डिलीवरी करते समय किराना सामान की कॉन्टेक्ट लेस डिलीवरी करने कहा गया है। वस्तुओं का भुगतान यथासंभव ऑनलाईन के माध्यम से करने के लिये ग्राहकों को प्रेरित करने कहा गया है।
दुकानदार या उनके घर के सदस्य कोरोना से संक्रमित अथवा होम आईसोलेशन में है, वे इस व्यवस्था में शामिल नहीं होंगे।
थोक व्यापारी – होम डिलीवरी व्यवस्था में लगे दुकान संचालकों से ऑनलाईन या फोन के माध्यम से आर्डर लेकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर सकेंगे।
शहरी क्षेत्रों में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित क्षेत्र के जोनवार/वार्डवार मोहल्ले में स्थित किराना दुकानदारों की सूची मोबाईल नंबर सहित तैयार करेंगे। सूची को ऑनलाईन के माध्यम से आमजनों के मध्य प्रचार-प्रसार करेंगे। ताकि आवश्यकतानुसार आमजन इस सुविधा का लाभ लें सकें।
शहरी क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी होम डिलीवरी करने वाले दुकानदारों को मूव्हमेंट पास जारी करेंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार होम डिलीवरी करने वाले दुकानदारों को मूव्हमेंट पास जारी करेंगे। जिसमें एक निश्चित सीमा क्षेत्र/वार्ड/मोहल्ले के लिये आवागमन हेतु पास जारी किया जाएगा।
किराना दुकान संचालक एवं होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक सप्ताह कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकान संचालक को स्वयं एवं उनके परिवार तथा होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित एवं होम आईसोलेशन में नहीं है, संबंधी घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
उक्त अनुमति मॉल, बिग बाजार एवं ई-कामर्स प्रकार के स्टोर्स के लिये लागू नहीं होगा। यह केवल स्थानीय पड़ोस के किराना दुकानों के लिए है।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/समूह/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथासंशोधित 2020 के तहत अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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