सकती अनुविभाग के ग्राम नंदीपाली में उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु आवेदन 13 जुलाई तक आमंत्रित

सकती अनुविभाग के ग्राम नंदीपाली में उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु आवेदन 13 जुलाई तक आमंत्रित

(अशोक कुमार अग्रवाल )

जांजगीर-चांपा(हाईटेक न्यूज )06 जुलाई,2021
जिले के विकास खण्ड सक्ती के अंतर्गत ग्राम पंचायत नंदीपाली की उचित मूल्य दुकान रिक्त होने पर संस्थाओं से नियत शर्तों के अधीन 13 जुलाई, 2021 तक अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती कार्यालयीन में आवेदन आमंत्रित किये गए हैं।

आवेदन हेतु अधिकृत संस्था
ग्राम पंचायत,महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समिति, वन सुरक्षा समिति,
अन्य सहकारी समितियां पात्र होंगी।

ग्राम पंचायत के द्वारा संचालन की स्थिति में ग्राम पंचायत को दुकान का स्वयं संचालन करना होगा। अर्थात किसी निजी व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत से आबंटित उचित मूल्य दुकान का संचालन ग्राम सभा द्वारा नामांकित एक समिति जिसमें – सरपंच, पंचायत सचिव, पंच 01 प्राथमिकता राशन कार्डधारी सम्मिलित होंगे, के द्वारा जायेगा। इसमें कम से कम 02 महिला सदस्य काहोना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जाने वाली उचित मूल्य के दुकान के सेल्समेन के रूप में किसी स्थानीय शिक्षित एवं बेरोजगार व्यक्ति को ग्राम सभा के अनुमोदन पर नियुक्त किया जावेगा। महिला स्व सहायता समूह हेतु-समूह का पंजीयन होना अनिवार्य है। समूह का पंजीयन आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख में कम से कम 03 माह पूर्व का हो तथा जिसे सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो। महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान से संबंधित सभी खाद्यान्न की प्राप्ति, उचित मूल्य दुकान में उपभोक्ताओं को वितरण समूह की महिला सदस्य द्वारा स्वयं ही की जावेगी। किसी भी परिस्थित में पुरुषों से कार्य नहीं कराया जायेगा।सहकारी समिति- समिति का पंजीयन होना अनिवार्य होगा। समिति का पंजीयन की तारीख से कम से कम 03 माह पूर्व का हो तथा जिसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव होना चाहिए।
सहकारी समिति

04 समिति का पंजीयन होना अनिवार्य होगा है।
उचित मूल्य दुकान संचालन की इच्छुक संस्था विहित प्रारूप में आवेदन पत्र करेगी। आवेदन पत्र कार्यालयीन अवधि में एस डी एम कार्यालय सक्ती से प्राप्त किया जा सकता है। शासकीय दुकान आवंटन होने की स्थिति में संचालनकर्ता एजेंसी को शासन द्वारा जारी समस्त नियमों, दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए एस डी एम कार्यालय सक्ती से संपर्क किया जा सकता है।

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