मार्जिन मनी अनुदान योजना नव उद्यमियों के लिए अत्यंत लाभकारी – महाप्रबंधक ,
जांजगीर-चांपा (अशोक अग्रवाल )11 फरवरी 2021 महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर की नई औद्योगिक नीति 2019-24 के अन्तर्गत मार्जिन मनी अनुदान योजना नवीन उद्यमियों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत नये उद्यमी जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सल प्रभावित व्यक्ति, निःशक्तजन एवं तृतीय लिंग के हों, प्रस्तावित नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी के नवीन उद्योगों की स्थापना, जिनकी परियोजना लागत रूपये पांच करोड़ तक हैं, वे जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जांजगीर-चांपा में online के माध्यम से www.industries.cg.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। योजनांतर्गत उद्यमियों को बैंक से स्वीकृत ऋण का 25 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख तक मार्जिन मनी अग्रिम के रूप में उद्यमी, इकाईकर्ता को स्वीकृत किया जा सकता है। जिसमें से 5 प्रतिशत मार्जिन मनी आवेदक को स्वंय के स्त्रोत से ब्यवस्था करनी होगी। (उदाहरणार्थ:- यदि उद्यमी को बैंक द्वारा रूपये एक करोड़ स्वीकृत किया जाता है तो नियमानुसार उसे मार्जिन मनी के रूप में रूपये बीस लाख राशि बैंक स्वीकृति के पश्चात आबंटन प्राप्त होने पर इस कार्यालय के द्वारा प्रदान किया जाने का प्रावधान है। तथा रूपये पांच लाख की व्यवस्था इकाई स्वामी को स्वंय के स्त्रोत से करना होगा। )
इस योजना के अन्तर्गत इकाईकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेजों की व्यवस्था के साथ आॅनलाईन जमा कराना होगाः-
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति /निःशक्तजन का प्रमाण पत्र/तृतीय लिंग का प्रमाण पत्र जो लागू हो। संबंधित बैंक से ऋण स्वीकृति पत्र। पेन कार्ड/आधार कार्ड। प्रस्तावित योजना का परियोजना प्रतिवेदन। उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम., औद्योगिक लाइसेन्स / आशय पत्र। भारत सरकार/राज्य शासन के अन्य विभागों, वित्तीय संस्थाओं/बोर्ड/लघुउद्योग विकास बैंक आदि से स्थायी पूंजी निवेश/मार्जिन मनी पर आधारित कोई अनुदान न लिये जाने संबंधी शपथ पत्र। परियोजना हेतु न्यूनतम 5ः मार्जिन मनी राशि की व्यवस्था स्वंय के स्त्रोतों से करने संबंधी शपथ पत्र। औद्योगिक नीति के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत के कुशल/अकुशल व प्रबंधकीय श्रेणी में नियमानुसार रोजगार देने हेतु शपथ पत्र।
उक्त योजनांतर्गत गोदाम(वेयर हाउस), फूड प्रोसेसिंग ,कोल्डस्टोरेज (वेयर हाउस) इकाई जैसे- मक्का प्रोसेसिंग , बेसन प्लांट, राईस मिल, पोहा मिल, सरसों आॅयल मिल, राइस ब्रान, आॅयल मिल, मशरूम , बिस्किट (मल्टीग्रेन) उत्पादन, आचार, मसाला उद्योग, नमकीन मिक्चर , बेकरी आईटम , गुड़ उद्योग, रोस्टेड अलसी, इडली मिक्स (रेडी टू कुक) , रेडी टू ईट, दलिया , मक्का सुजी और आटा, मक्का चिप्स , चरोटा दवाई निर्माण, गोंद प्रोसेसिंग , तिल का तेल , डेयरी उत्पाद , अदरक और लहसून प्रोसेसिंग, टमाटर प्यूरी, इमली ,मिल्क चिलिंग प्लांट , आलू चिप्स, अनाशपत्ति जूस, लिचि जूस, मक्का पोहा , डेयरी उत्पाद , दाल मिल, च्यवनप्राश, पाचक चूर्ण, महुआ बिस्किट/लडडू , चार से चिरौंजी निर्माण , करेला आचार, आम आचार, जिमिकंद आचार, मटर प्रोसेसिंग, कददू बड़़ी, लौकी जूस व बड़ी, रखिया बड़ी/मिठाई निर्माण इत्यादि उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नोडल अधिकारी श्री नारायण सिंह ठाकुर का मोबाईल नम्बर 9827192183 पर सम्पर्क कर सकते है अथवा कार्यालयीन समय पर कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पुराना कालेज के पीछे, चांपा में सम्पर्क कर सकते है।