सुचना के अधिकार के तहत जानकारी नही दे रहा जनसम्पर्क विभाग वरिष्ठ पत्रकार भारत योगी ने लगाया आरोप

सुचना के अधिकार के तहत जानकारी नही दे रहा जनसम्पर्क विभाग वरिष्ठ पत्रकार भारत योगी ने लगाया आरोप

(अशोक कुमार अग्रवाल )

रायपुर (हाई टेक न्यूज़ )25अप्रैल 2021
केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में संसद में विधेयक पास कर सुचना का अधिकार अधिनियम 2005लागू किया था ,जिसके तहत आम जनता को शासकीय कार्यालयों से शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी एक निश्चित समय सीमा में दिए जाने का प्रावधान किया था ,लेकिन देखा जाता है कि कतिपय विभाग भृस्टाचार छिपाने के लिए जानकारी देने के लिए आना कानी करता है जिससे सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हो जाती है वही शासन की सारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का जिम्मा जनसम्पर्क विभाग के अधीन होता है जिसका मुखिया राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री के हाथों रहती है ।
उसी विभाग के कतिपय अधिकारियो द्वारा राज्य के एक वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक को आर टी आई के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देना भृस्टाचार को जन्म देता है । रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार भारत योगी ने बताया कि उन्होंने आरटीआई से जवाब मांगा था, जनसपंर्क ने जवाब नही दिया महीनों बीत जाने पर और लॉक डाउन के कारण जनसपंर्क विभाग बन्द होने पर अपील अधिकारी संतोष मौर्य के व्हाट्सएप में अपील कर जन सूचना अधिकारी को दंडित करने की मांग की है।

वरिष्ठ पत्रकार भारत योगी ने इस संदर्भ में कहा कि लाखो के विज्ञापन फर्जी न्यूज़ पोर्टल को आबंटित हो रहे हैं। कुछ खास लोगों को ही विज्ञापन आबंटित हो रहा है जिन्हें चाटुकारिता में महारत हांसिल है।

भारत योगी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को पत्र में लिखा है कि

मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके विभाग के लोक सूचना अधिकारी से 26 फरवरी 2021 को निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया है:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना देने के लिए निर्धारित समयावधि समाप्त 26 मार्च 2021 व्यतीत हो जाने के बावजूद लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद आज तक कोई भी जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

आपसे निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा19 (1) के तहत इस विषय पर सुनवाई करें और लोक सूचना अधिकारी को मुझे सूचना प्रदान करने का आदेश दें. सूचना का अधिकार के प्रावधान के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सारी सूचना नि:शुल्क उपलब्ध कराने का भी आदेश दें. साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना/अर्थदंड की कार्यवाही करने का आदेश दें.

वरिष्ठ पत्रकार एवं RTI कार्यकर्ता भारत योगी ने यह भी कहा कि इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय पर जवाब नही देना संदेह को जन्म देता है कि बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार भारत योगी वेब मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट है आप को बता दे कि कंसोल इंडिया की शिकायत भी उन्होंने ही की थी।

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