बीज संग्रहण, भंडारण, उर्वरक बीज लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण की मिली अनुमति,

बीज संग्रहण, भंडारण, उर्वरक बीज लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण की मिली अनुमति,

25 अप्रैल के कंटेनमेंट जोन के आदेश में आंशिक संशोधन

(अशोक कुमार अग्रवाल )

जांजगीर-चांपा (हाई टेक न्यूज ) 04 मई 2021
कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने कंटेन्मेंट जोन के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उर्वरक,बीज संग्रहण, भंडारण की छुट संबंधी संशोधित आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि
जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम तथा आम जनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिले में स्वास्थ्य गत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 6 मई 2021 प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। चूकिं उर्वरक बीज आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में आवश्यक वस्तु अंतर्गत वर्णन है। जिसके तहत इसका भंडारण वितरण कार्य समय पर किया जाना अति आवश्यक है। जिसके कारण उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जारी आदेश के अनुसार-

खरीफ फसल वर्ष 2020 21 की तैयारी हेतु उर्वरक बीज का भंडारण कार्य हेतु जिले के सभी रेंक पॉइंट एवं बीज संग्रहण भंडारण केंद्रों में उर्वरक तथा बीच का लोडिंग, अनलोडिंग एवं परिवहन डबल लॉक गोदाम तथा सहकारी समितियों एवं निजी गोदामों कोविड-19 के शर्तों का पालन करते हुए प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक उर्वरक बीज परिवहन एवं भंडारण कार्य अनुमति प्रदान की गई है।
कार्यस्थल पर सैनिटाइजर साबुन एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य रूप से की गई जाय।
ट्रांसपोर्टर वाहन चालक एवं मजदूरों द्वारा फेस मास्क उपयोग एवं सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करें।
परिवहन कार्य में उपयोग हो रहे वाहन के अंदर में 2 से अधिक व्यक्ति न हो।
कार्यस्थल पर कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी एवं गाइडलाइन का पालन करना होगा।

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