फ्रंटलाईन वर्कर्स को टीकाकरण के लिए प्रमाण पत्र जारी करने अधिकारी अधिकृत,

फ्रंटलाईन वर्कर्स को टीकाकरण के लिए प्रमाण पत्र जारी करने अधिकारी अधिकृत,

(अशोक कुमार अग्रवाल )

जांजगीर-चांपा (हाईटेक न्यूज़ )11 मई ,2021
कलेक्टर श्री यशवंत कुमार द्वारा जिले के फ्रंटलाइन वर्कर्स(18+44) जिन्हें परिचय पत्र के अलावा प्रमाण पत्र की आवश्यकता है,को टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी करने विभागीय अधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्देशित फ्रंट लाईन वर्कर को कुल उपलब्ध वेक्सीन का 20 प्रतिशत आबंटित किया गया है। विभिन्न 20 समूहों को फ्रंट लाईन वर्कर्स में शामिल किया गया है। जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने फ्रंट लाईन वर्कर्स को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को अधिकृत किया है। जिन शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को परिचय पत्र प्राप्त है, टीका करण के लिए मान्य होगा। फ्रंट लाईन वर्कर्स को टीकाकरण हेतु जिला/खंड/तहसील स्तर/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी-

भोजन प्रदाय करने वाले एवं सब्जी विक्रेता – संबंधित नगरपालिका अधिकारी,
बस, ट्रक के ड्राइवर, कंडक्टर- जिला परिवहन अधिकारी,
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता – जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी,
मितानीन- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
पंचायत सचिव, कर्मी – संबंधित जनपद सीईओ,
पी डी एस दुकान प्रबंधक, विक्रेता- खाद्य अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक,
गांव के कोटवार एवं पटेल – संबंधित तहसीलदार,
राज्य सरकार, पब्लिक अंडरटेकिंग के कर्मचारी- संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी,
वृद्धाश्रम, महिला देखरेख, बाल देखभाल केंद्रों में कार्यरत कर्मी, दिव्यांग – उप संचालक समाजकल्याण,
शमशान व कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति- संबंधित नगर पालिका अधिकारी,
अति आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली प्रशासकीय संस्थाओं जैसे प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, मार्कफेड, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी- संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी,
कलेक्टर द्वारा कोरोना डियूटी पर लगाए गए व्यक्ति- ड्यूटी आदेश मान्य,
वकील- बार काउन्सिल से जारी प्रमाण पत्र,
पत्रकार – उप संचालक जनसंपर्क ,
उपरोक्त के परिवार के सदस्य- उपरोक्त व्यक्तियों के आधार कार्ड या पहचान पत्र जिसमें शासकीय कर्मचारी का नाम पति/पत्नि का नाम अंकित हो,
राज्य शासन द्वारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति – संबंधित विभाग के जिला अधिकारी,
कोमार्बिट वाले व्यक्तियों ह्रदय रोगी, मधुमेह, किडनी रोगी, उच्च रक्तचाप, सिकल सेल एवं थैलेसीमिया, कैंसर, एड्स – पंजीकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र,
बंदी – संबंधित जेल अधीक्षक।

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