जांजगीर चाम्पा कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी ठेले, गुमटी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, मंडिया, दुकानें, ब्यूटी पार्लर, सौपनर ब्यूटी पार्लर, जिम आदि को सायं 6 बजे तक खोलने की मिली छूट,
जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी
(अशोक कुमार अग्रवाल )
जांजगीर चांपा (हाईटेक न्यूज )31 मई 2021 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने जिले में कोविड-19, पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में कमी आने के कारण व्यवसायिक ,आर्थिक गतिविधियों में छूट संबंधी आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार –
जिला जांजगीर-चाम्पा अंतर्गत (जिला प्रशासन द्वारा समय-समय में घोषित कंटेनमेंट जोन को छोडकर) सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी/बाजार (जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक हाट-बाजार बंद रहेंगे), अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कामर्स, पार्क व जिम सायं 6ः00 बजे तक खुले रहेंगे।
क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को केवल ऑनलाईन/टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी किन्तु इन-हाउस डाईनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय रात्रि 9ः00 बजे तक तथा आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10ः00 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिये होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
शासकीय कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे-
जांजगीर-चाम्पा जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे। किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत् प्रतिशत सुनिश्चित करते हुए, कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालय एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु कार्यालय खोले जायेंगे। रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, पोस्टल, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक पांईट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत् होगी।
जिले में स्थित समस्त शासकीय/अशासकीय बैंक, शासकीय डाकघर तथा बीमा कार्यालयों को कार्यालयीन एवं जन सामान्य हेतु टोकन सिस्टम के आधार पर अपने निर्धारित समयानुसार संचालन की अनुमति होगी। सहकारी बैकों को समितिवार ग्रामवार रोस्टर तैयार कर टोकन सिस्टम के आधार पर जन सामान्य लेन-देन संचालन की अनुमति होगी। सहकारी बैंकों में निर्देशों और कोविड-19 प्रोटोकाल के उल्लंघन होने पर समिति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समस्त बैंक/डाकघर बीमा शाखा प्रबंधन जारी निर्देशों, कोविड-19 प्रोटोकाल और उचित सामाजिक/शारीरिक दूरी के उपायों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।
छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन का आदेश के अनुक्रम में निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़ -भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का कडाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
सभी दुकानें और प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से सामाजिक शारीरिक दूरी का पालन करेंगे, मास्क पहनना, नियमित अंतराल में अपने हाथ धोना या सैनटाईज करना तथा कोविड-19 प्रोटोकाल का कडाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों का नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना अनिवार्य होगा।
भीड-भाड़ या राज्य शासन एवं इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर दुकानों/प्रतिष्ठानों को नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर चालानी या 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करने या अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
आम जनता से यह अपेक्षा की गई है कि अति-आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है।
राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी –
सभी स्विमिंग पूल एवं सिनेमा हॉल/थियेटर/मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक हाट-बाजार बंद रहेंगे।
स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडकर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को परीक्षा देने तक के लिये रूकने की अनुमति होगी।
सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मनोरंजन एवं राजनैतिक आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल एवं मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।
रात्रि कफ्र्यू –
आवश्यक गतिविधियों, जिसमें एकाधिक शिफ्टों में औद्योगिक इकाइयों का प्रचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सामानों की आवाजाही, थोक माल/वेयरहाउस/कार्गों/फल/सब्जी की लोडिंग और अनलोडिंग तथा बसों, रेलगाड़ियों और वायुयानों से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की यात्रा, होटल/रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी, पेट्रोल पम्प, अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकानें, स्वास्थ्य, आपातकालीन सेवाएं भी शामिल है, को छोडकर सायं 6ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक जिले में लोगों की आवाजाही/गतिविधियां कडाई से निषिद्ध रहेगी।
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), कमाण्डेंट होमगार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं, अस्पताल पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, फायरब्रिगेड, नगरपालिका सेवाएं साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय, रेल्वे, टेलीकाम, इन्टरनेट सेवाएं, एटीएम एवं आपातकालीन सेवाएं हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/समूह/प्रतिष्ठानों पर भारसुसंगत विधि अनुसार कडी कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक रूप से तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।
जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं आगामी आदेश तक लागू रहेगा।