‘‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ‘‘ पंजीयन 01 सितम्बर से 30 नवम्बर तक,
जिला स्तर पर अनुश्रवण समिति गठित
(अशोक कुमार अग्रवाल ) जांजगीर-चांपा(हाईटेक न्यूज ) 25 अगस्त, 2021 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (वित्तीय वर्ष 2021-22) के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में योजना के सफल क्रियान्वयन, निगरानी और शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्य सचिव जिला पंचायत सीईओ तथा प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख, उप संचालक कृषि, जिला श्रम अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी और जिला सूचना अधिकारी (एनआईसी) समिति के सदस्य होंगे। जारी आदेश के अनुसार योजना के पात्र हितग्राही परिवारों का पंजीयन 01 सितबंर से 30 नवम्बर तक निर्धारित पोर्टल में किया जाएगा। हितग्राही परिवार आवश्यक दस्तावेज ग्राम पंचायत सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जनपद पंचायत कार्यालय के मुख्य कार्य पालन अधिकारी निर्धारित पोर्टल में अपडेट करवाएगें। भूमिधारिता के संबंध मे पुनः परीक्षण तहसीलदार,नायब तहसीलदार द्वारा भुईया रिकार्ड को आधार मानते हुए किया जाएगा। जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा पात्र परिवारों का पंजीयन, चिन्हाकंन, ग्राम सभा से सत्यापन एवं विभिन्न गतिविधियों को समयसीमा में सम्पादित करवाएंगे। योजना का प्रचार-प्रसार, क्रियान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी का दायित्व समिति का होगा। क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं का निराकरण एवं प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी समिति के माध्यम से किया जाएगा। अंतिम रूप से चिन्हांकित हितग्राही परिवार के मुखिया को 6 हजार रूपये प्रति वर्ष अनुदान सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह राशि बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की जाएगी। हितग्राही परिवार के मुखिया का आधार नंबर, मोबाईल नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से जमा करना होगा। पंचायत सचिव प्राप्ति के संबंध में पावती भी देंगे। त्रुटिसुधार के लिए 15 दिवस का समय दिया जाएगा। गांव के चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक परिवार जिनके पास कृषि भूमि नही है, वे भी योजना में शामिल किये जाएंगे।