बाराद्वार पुलिस ने हत्या के प्रयास में ग्राम लवसरा के 3 आरोपियों पुत्र ,पिता एवं माता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल
(अशोक कुमार अग्रवाल )
जांजगीर चांपा जिला के सकती अनुविभाग अंतर्गत बाराद्वार तहसील बाराद्वार थाना के अंतर्गत आवेदक विनोद कुमार अग्रवाल पिता पतिराम अग्रवाल उम्र 42 वर्ष ने बाराद्वार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि भागीरथी कुर्रे उसकी पत्नी गीता देवी व लडका कौशल कुर्रे तीनो एक राय होकर हत्या करने की नियत से चाकू एवं डंडा से प्राणघातक हमला किये हैं। जिस पर थाना बाराद्वार में 358/20 धारा 307,294,506बी,323,34 भादवि का अपराध् पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेशानुसार स्थल निरीक्षण हेतु पटवारी के फोन करने पर ग्राम बेल्हाडीह अपने गवाह उषा कुमार बरेठ, सहदेव बरेठ, खेदू भैना, मनोहर सिदार, भरत भैना, संतोष बरेठ, संतोष भैना को साथ लेकर सब्जी बाडी गया था। हल्का पटवारी शैलेष के फोन करके बुलाने पर मै अपने गवाहो को लेकर समय लगभग 11.30 बजे सब्जी बाडी के पास पहुंचा। उसी समय भागीरथी कुर्रे मुझे बोला आप अकेले आओ अन्य लोगो को आने की आवश्यकता नही है। तब मै और मेरे गवाहों पर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पारूल माधुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के दिशा निर्देश एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चांपा पदमश्री तंवर के कुशल मार्गदर्शन पर तत्काल टीम गठित कर आरोपी 1.भागीरथी कुर्रे पिता जैतराम उम्र 62 वर्ष्
- गीता देवी पति भागीरथी कुर्रे उम्र 52 वर्ष
- कौशल कुर्रे पिता भागीरथी कुर्रे उम्र 26 वर्ष् सभी निवासी लवसरा थाना बाराद्वार से घटना में प्रयुक्त चाकू एवं डंडे जप्त कर उपरोक्त सभी की गिरफतारी की जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह राठौर, सउनि केशव जायसवाल, रामदुलार साहू, प्र0आर0 यशवंत राठौर, बलदेव राजपूत, आर0 डमरु गबेल, गणेश साहू, नरेन्द्र राठौर, विकास बरेठ, कमलेश धारिया म0 आर0 चंद्रकला सोन सैनिक श्याम राठौर का विशेष् योगदान रहा।