फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित
प्रथम चरण के कार्यक्रम का हुआ सफलतापूर्वक समापन
(अशोक कुमार अग्रवाल) सक्ती (हाई टेक न्यूज)11 नवंबर 2022 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 के तहत नियम 9 से 12 तथा 14 से 15-क की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा प्रदेश की विकासखंडवार पंचायतों के त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव 2022 हेतु 1 जनवरी 2022 की प्रतिनिर्देश से फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिसमें प्रथ चरण के कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हो चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के प्रथम चरण के कार्यक्रम हो चुके हैं। वहीं द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के कार्य की शुरुआत 9 नवंबर से, दावे आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर तक, प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निपटारा की अंतिम तिथि 21 नवंबर तक, प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर तक, प्रारूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 24 नवम्बर तक, दावे आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरुद्ध अपील करने की अंतिम तिथि (निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर), ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सूचना एवं पीडीएफ तैयार करना तथा पीडीएफ़ मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपना 30 नवंबर तक, अनुपूरक सूचियां मूल प्रारंभिक सूचियों के साथ जोड़ा जाना 2 दिसंबर तक और निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 6 दिसंबर तक किया जाएगा ।