राज्य उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला ,कार मालिक के पक्ष में दिया आदेश
(अशोक कुमार अग्रवाल)
रायपुर(हाईटेक न्यूज)03 जून 2023 छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया एवं 2 सदस्यीय पीठ ने कार में निर्माणगत त्रुटी के मामले में एक बड़ा आदेश पारित करते हुए निर्माता फोर्ड इंडिया कंपनी और विक्रेता जी के फोर्ड को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया है. आयोग ने अपने फैसले में उपभोक्ता (कार मालिक) को कार की बीमित घोषित कीमत 29 लाख 13 हजार रुपये के साथ ही उस पर 23 अगस्त 2018 से 6 प्रतिशत ब्याज, 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि और 10,000 रुपये वाद व्यय देने का आदेश पारित किया है. इसके अलावा विकल्प के तौर पर उसी मॉडल की नई कार देने का प्रावधान भी आयोग ने अपने आदेश में किया है।
मामला नवंबर 2016 का है. जब मेसर्स मां हरसिद्धी इंफ्रा डेव्हलपर्स के निर्देशक एल. बाबू राव ने जीके फोर्ड से नई एंडेवर स्टार डस्ट कार 30 लाख 97 हजार 47 रुपये में खरीदी थी. वारंटी अवधी के दौराम ही कार में एक दो महीने के अंतराल में बार-बार खराबी आने लगी. इस बात की जानकारी उपभाक्ता बाबू राव ने कंपनी और डीलर दोनों को दी, लेकिन दोनों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. एक बार गाड़ी बस्तर इलाके में बीच में बंद पड़ गई. जिसे टो करके शोरूम तक ले जाना पड़ा. कई बार गाड़ी में खराबी का पता कंपनी के इंजीनियर्स ही नहीं बता पाए तो कभी स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध ना होने के कारण गाड़ी मरम्मत के लिए दो-दो महीने तक शोरूम में ही रखी रही.
इस बात को लेकर एल. बाबू राव ने अपने अधिवक्ता शिशिर श्रीवास्तव के माध्यम से माननीय आयोग के समक्ष एक परिवाद दायर किया. आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ती गौतम चौरड़िया, सदस्य गोपालचंद्र शील और प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने मामले में संज्ञान लेते हुए सबसे पहले मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर संभाग को विशेषज्ञ नियुक्त कर गाड़ी का निरीक्षण कर प्रतिवेदन पेश करने का आदेश दिया. विशेषज्ञ ने अपने प्रतिवेदन में वाहन में निर्माणगत त्रुटी होना पाया. लिहाजा प्रकरण के अभिलेख में आए साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने यह निर्णय पारित किया है ।