मालखरौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बोकरेल एवं बुंदेली की
शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु 18 तक आवेदन आंमत्रित,
जांजगीर-चांपा (अशोक अग्रवाल ) 15 फरवरी 2021 जिले के विकासखण्ड मालखरौदा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोकरेल, बुंदेली की शासकीय उचित मूल्य दुकान रिक्त होने पर इच्छुक संस्थाओं से आवेदन पत्र नियत शर्ताें के अधीन 18 फरवरी तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती में कार्यालयीन समय पर आंमंत्रित किए गए है।
आवेदन हेतु अधिकृत संस्था – ग्राम पंचायत, स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व-सहाता समूह, प्राथमिक कृषि साख समिति, वन सुरक्षा समिति और अन्य सहकारी समितियां होंगी।
ग्राम पंचायत के द्वारा संचालन की स्थिति में ग्राम पंचायत को दुकान संचालन स्वयं करना होगा। अर्थात किसी निजी व्यक्ति को अधिकृत नही किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत को आंबटित उचित मूल्य दुकान का संचालन ग्राम सभा द्वारा नामांकित एक समिति जिसमें सरपंच, सचिव, पंच 01 प्रथमिकता राशन कार्डधारी सम्मिलित होंगें, के द्वारा किया जाएगा। इसमें कम से कम 2 महिला सदस्य होना चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जाने वाली उचित मूल्य की दुकान में सेल्समेंन के रूप में किसी स्थानीय शिक्षित एवं बेरोजगार व्यक्ति को ग्राम सभा के अनुमोदन पर नियुक्त किया जावेगा।
महिला स्व सहायता समूह हेतु-
समूह का पंजीयन होना अनिवार्य है। समूह का पंजीयन आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से कम से कम 3 माह पूर्व का हो तथा जिसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो। महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान से संबंधित सभी कार्य खाद्यान्न की प्राप्ति उचित मूल्य दुकान में उपभोक्ताओं को वितरण समूह की महिलाएं सदस्यों द्वारा स्वयं की जावेगी किसी भी परिस्थिति में पुरुष से कार्य नहीं किया जावेगा।
समिति का पंजीयन होना अनिवार्य है। समूह का पंजीयन आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से कम से कम 3 माह पूर्व का हो तथा जिसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो।
उचित मूल्य दुकान का संचालन की इच्छुक संस्थाएं विहित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगी। आवेदन पत्र की प्राप्ति कार्यालय अवधि में इस कार्यालय से की जा सकती है। आवेदन करता संस्था आवेदन पत्र पूर्णता भरकर आवेदन पत्र पर वर्णित दस्तावेज आदि को संलग्न कर आवेदन पत्र से दस्तावेज कार्यालयीन अवधि में इस कार्यालय से की जा सकती है। शासकीय उचित मूल्य दुकान आबंटन होने की स्थिति में संचालनकर्ता एजेंसी को शासन द्वारा जारी समस्त नियमों-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।