सार्वजनिक स्थानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19, प्रोटोकॉल का पालन कराने 15 टीम गठित,
कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी का आदेश
(अशोक कुमार अग्रवाल )
जांजगीर-चांपा (हाईटेक न्यूज (03 अप्रैल 2021 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री यशवंत कुमार ने कोरोनावायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 24 मार्च से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले की समस्त नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित है।
जारी आदेश के तहत व्यापारी, ग्राहक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों एवं प्रतिष्ठानों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इस आदेश का कड़ाई से पालन कराए जाने तथा सार्वजनिक स्थलों प्रतिष्ठानों पर मास्क नही पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई करने के लिए दल गठित किया गया है। जिले के सभी 15 नगरीय निकायों के संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी को दल में शामिल किया गया है।मास्क नही पहनने पर 500 रूपये अर्थ दंड वसूलने के निर्देश दिये गये है।