जिले के चार गांव और तीन नगर के 18 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

जिले के चार गांव और तीन नगर के 18 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

(अशोक कुमार अग्रवाल ) जांजगीर-चांपा (हाईटेक न्यूज ) 21 अप्रैल 2021 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर बलौदा तहसील के ग्राम जूनाडीह के वार्ड क्रमांक- 2 व 3, ग्राम ढोरला के वार्ड क्रमांक -3, 4 व 5, ग्राम कंडरा के वार्ड क्रमांक- 1, 3, 4 व 5, पामगढ़ तहसील की नगर पंचायत राहौद के वार्ड क्रमांक -14, नगर पंचायत खरौद के वार्ड क्रमांक -13, ग्राम रोझनडीह के वार्ड क्रमांक -20, अकलतरा तहसील के ग्राम अमोरा के वार्ड क्रमांक -10, ग्राम किरारी के वार्ड क्रमांक- 4, 13 व 16, तहसील डभरा के ग्राम ठाकुरपाली के वार्ड क्रमांक -2 और ग्राम सकराली के वार्ड क्रमांक -15 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार कंटेंनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य, स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। चिन्हांकित क्षेत्र पूर्णतः लाकडाउन रहेगा। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की उचित दरों पर आपूर्ति की ब्यवस्था संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच आदि की व्यवस्था की जाएगी। कानून-व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल एक प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था हेतु पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार पीपीई कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी गयी है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सेनेटाइज के लिए नगर पंचायत बलौदा, राहोद, खरौद अकलतरा व डभरा के सीएमओ को दायित्व सौंपा गया है।

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