टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर 36 गढ़ हाई कोर्ट ने जताया सख्त एतराज ,सरकार से 2 दिन के भीतर स्पस्टीकरण माँगा
(अशोक कुमार अग्रवाल )
बिलासपुर (हाईटेक न्यूज ) 04मई 2021
छत्तीसगढ़ में टीकाकरण में आरक्षण लगाने को लेकर प्रस्तुत हस्तक्षेप याचिकाओं पर मंगलवार को हाई कोर्ट की युगलपीठ में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर सख्त एतराज जताया है। कोर्ट ने शासन को स्पष्ट किया है कि टीकाकरण में इस तरह का भेदभाव जायज नहीं है। हाई कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन को दो दिन में नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य शासन द्वारा टीकाकरण में आरक्षण लागू करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने हाई कोर्ट में लंबित जनहित याचिका पर इसे हस्तक्षेप याचिका मानकर सुनवाई करने का आग्रह किया था। इसी तरह टीकाकरण में आरक्षण को लेकर अलग-अलग पांच से अधिक हस्तक्षेप याचिकाएं दायर हुई है। आज मंगलवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई हुई।
ज्ञातव्य है कि 1 मई 2021 से छ्त्तीसगढ़ शासन द्वारा 18 + से ऊपर के लोगो को टीकाकरण में आरक्षण का नियम लागू किया था ,जिसे लेकर आम लोगो में शासन के प्रति भेदभाव का आरोप लगा था । हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नीति को गलत ठहराते हुए कहा है कि शुक्रवार तक ठोस नीति लेकर आए सरकार ,ठोस नीति पेश ना कर पाने की स्तिथि में सरकार के टीकाकरण में आरक्षण के आदेश को करेंगे रद्द ,याचिका में संविधान के आर्टिकल 14 का दिया गया हवाला ,अमित जोगी सहित वकील सभ्य साँची भादुड़ी ने की है याचिका ,चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने जारी किया है आदेश ।