चीट फंड धन परिचालन अधिनियम के तहत
जिला मजिस्ट्रेट ने संपत्ति आधिपत्य करने जारी किया आदेश

चीट फंड धन परिचालन अधिनियम के तहत
जिला मजिस्ट्रेट ने संपत्ति आधिपत्य करने जारी किया आदेश

(अशोक कुमार अग्रवाल )

जांजगीर-चांपा (हाईटेक न्यूज )16 जून, 2021 जिले के चांपा थाना में गरिमा होम्स एण्ड रियल स्टेट एलाईड कंपनी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ निपेक्षकों का संरक्षण अधिनियम 1978 एवं ईनामी चीट फंड धन परिचालक अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेश के अनुसार चांपा तहसील के ग्राम कोसमंदा में खसरा नं.- 1456/8 रकबा 1.30 ए/ 0.54 हे. भूमि गरिमा होम्स एण्ड रियल स्टेट एलाईड कंपनी के संचालक बनवारी लाल कुशवाहा के नाम दर्ज है। निवेशकों की जमा की गई राशि लौटाने के लिए छत्तीसगढ़ निपेक्षकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कुर्की की अंतःकालीन आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परित किया गया है। संबंधितों को जन सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु संबंधित के पते में नही रहना पाया गया।
इसी प्रकार बिलासपुर जिले के तारबहार थाना में छत्तीसगढ़ निपेक्षकों का संरक्षण नियम एवं ईनामी चीट फंड धन परिचालक अधिनियम 1978 के तहत बी.एन.गोल्ड एवं बी.एन.डी ग्लोबल इंडिया के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध है। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा तहसील के ग्राम कल्याणपुर में 1.93 एकड़ भूमि बी.एन.गोल्ड एवं बी.एन.डी ग्लोबल इंडिया, श्री आनंद कुमार वगै. के नाम में दर्ज है। जिला मजिस्ट्रेट ने बी.एन.गोल्ड एवं बी.एन.डी ग्लोबल इंडिया में निवेशको की जमा की गई निवेशकों की राशि लौटाने के लिए छत्तीसगढ़ निपेक्षकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कुर्की की अतःकालीन आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया है। संबंधितों को जन सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु संबंधित के पते से फरार होना बताया गया है।

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