नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले 22 वर्षीय नवयुवक को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा
विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी का निर्णय

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले 22 वर्षीय नवयुवक को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा
विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी का निर्णय

(अशोक कुमार अग्रवाल )

सकती (हाईटेक न्यूज ) 01अगस्त 2021
14 वर्षीय नाबालिक बालिका को बहला-फुसलाकर भगा कर ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने वाले आरोपी के खिलाफ विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोपित अपराध प्रमाणित पाए जाने पर फास्ट ट्रेक कोर्ट / पोक्सो कोर्ट शक्ति के विशेष न्यायाधीश श्री यशवंत कुमार सारथी ने अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है
फास्ट ट्रेक कोर्ट/ विशेष न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने का नाबालिग बालिका के पिता के रिपोर्ट पर अभियुक्त के खिलाफ थाना मालखरोदा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ द्वारा धारा 363 ,366 , 376 — 2 (झ, ढ )भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज कर पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियुक्त कुदरत खान पिता मोहर खान उम्र 19 वर्ष ग्राम मुक्ता थाना मालखरौदा जिला जांजगीर चांपा के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था अभियोजन पक्ष के द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णता सफल रहने के फल स्वरूप फास्ट ट्रैक कोर्ट शक्ति के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने अभियुक्त कुदरत खान को आरोपित अपराध के तहत सिद्धदोष पाते हुए दोष सिद्ध घोषित किया है निर्णय के मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अपराध के लिए 3 वर्ष की सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड ,भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अपराध के लिए 5 वर्ष एवं ₹1000 के अर्थदंड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 पोक्सो एक्ट अपराध के लिए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10000 के अर्थदंड की सजा अभियुक्त को दिया गया है अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह छह माह एवं 1 वर्ष की साधारण कारावास पृथक से भूगताया जाएगा अभियुक्त को दी गई सभी सजा साथ साथ चलेगी अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने किया ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

अज्ञात वाहन चालक ने एडीजे की गाड़ी को मारी टक्कर ,बाल बाल बचे न्यायधीश

Sun Aug 1 , 2021
अज्ञात वाहन चालक ने एडीजे की गाड़ी को मारी टक्कर ,बाल बाल बचे न्यायधीश (अशोक कुमार अग्रवाल ) कौशांबी(यूपी)(हाई टेक न्यूज ) 31जुलाई2021)।बीती रात एडीजे प्रयागराज से फतेहपुर जा रहे थे। कोखराज के चाकवन बाजार के पास हादसा हो गया जब अज्ञात वाहन ने गाड़ी को टक्कर मार दी। हालांकि […]

You May Like

Breaking News

पेजा की छत्तीसगढ़ इकाई का विस्तार
रायपुर 14 मार्च 2024 प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश मखीजा की अनुशंसा पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी छत्तीसगढ़ एवं ओड़ीसा श्री अशोक कुमार अग्रवाल ने पेजा की छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार करते हुए श्री मोहन मित्तल ,भूपदेवपुर जिला-रायगढ़ को बिलासपुर संभाग का अध्यक्ष मनोनीत किया है ।
इसी प्रकार श्री आदर्श अग्रवाल ,भाटापारा को जिलाध्यक्ष बलौदा बाजार -भाटापारा जिले की कमान सौंपी गई है ।
श्री अनमोल अग्रवाल गौरेला -पेंड्रारोड को गौरेला -पेंड्रा -मरवाही जिले का जिलाध्यक्ष के अलावा श्रीमती रूपा क़ुरै को रायपुर ग्रामीण जिले का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है ।
श्री अग्रवाल एवं श्री मखीजा ने सभी मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन का विस्तार करने का आग्रह किया है ।

pay4d

jangkrik4d

slot303

slot demo