नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी का फैसला

(अशोक कुमार अग्रवाल)

सकती (हाईटेक न्यूज)08 दिसंबर 2021
फास्ट ट्रैक कोर्ट सकती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने 17 वर्ष की नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है।
विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत फास्ट ट्रेक पोक्सो कोर्ट शक्ति के अनुसार यह घटना चंद्रपुर थाना क्षेत्र की है। अभियुक्त दिनांक 21 जनवरी 2020 को सवेरे 7:00 बजे नाबालिग बालिका को उसके घर से बहला फुसलाकर भगा कर अपने मोटरसाइकिल में बैठा कर अपने दीदी के घर संबलपुर उड़ीसा ले जाकर शादी करूंगा बोल कर नाबालिक बालिका के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया और इसके 2 माह पूर्व भी अभियुक्त ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था । घटना की रिपोर्ट थाना में नाबालिग बालिका के पिता द्वारा दर्ज कराया गया था । पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ धारा 363, 366 ,376 की उप धारा- दो (झ) भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा विवेचना किया गया । विवेचना के दौरान अभियुक्त से नाबालिग युवती को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र विशेष न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट शक्ति में प्रस्तुत किया गया था l न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को अपने पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया l अभियोजन द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध प्रमाणित कर दिए जाने से विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट शक्ति श्री यशवंत कुमार सारथी द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त अटल माझी पिता रामू मांझी उम्र 20 वर्ष निवासी चंद्रपुर थाना चंद्रपुर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं ₹10000 की अर्थदंड एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अपराध के लिए 1 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 1000 ₹ अर्थदंड तथा धारा 366 के लिए 1 वर्ष की सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड की सजा अभियुक्त को दिया गया है l सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी I छत्तीसगढ़ राज्य शासन अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राकेश महंत ने किया।

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